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पंकज मिश्रा को नहीं मिली बेल, ED कोर्ट ने खारिज की याचिका

 
Ranchi: टेंडर मैनेज करने और साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा को जमानत देने से रांची ED की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले भी पंकज मिश्रा इसी केस में रांची ED कोर्ट से बेल मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं. इसे पढ़ें- ब्रिटिश">https://lagatar.in/british-prime-minister-rishi-sunak-reached-israel-met-netanyahu-showed-solidarity-against-terrorism/">ब्रिटिश

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बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे. इसे भी पढ़ें-  रघुवर">https://lagatar.in/raghuvar-das-is-a-skilled-politician-and-a-better-administrator-manish-jaiswal/">रघुवर

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