Ranchi : टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के ज़रिए अकूत संपति अर्ज़ित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की ज़मानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद पंकज मिश्रा को अपनी जमानत के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा.अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट पंकज मिश्रा को बेल देता है या बेल अर्ज़ी ख़ारिज कर देता है.
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जुलाई माह में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये जमा थे, जिसे ईडी जब्त कर चुकी है. जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे.
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