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पटना : बिहार में वेब मीडिया नीति-2021 के गठन को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

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Patna : बिहार सरकार ने वेब मीडिया में विज्ञापन को लेकर बिहार वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई. बिहार सरकार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर अब वेब मीडिया विज्ञापन को लेकर मंजूरी दी है.

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तकनीक विकसित होने से प्रचार प्रसार के नए माध्यम विकसित हो रहे हैं

बिहार में विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग है. गौरतलब है कि तकनीक विकसित होने से प्रचार प्रसार के नए माध्यम विकसित हो रहे हैं. नए माध्यमों पर राज्य सरकार की नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इन पर विज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया गया है.

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वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं

बिहार कैबिनेट बैठक के बाद सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं.

1. समूह क में वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हो.
2.समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर हों.

  1. समूह ग में जिस वेबसाइट के यूजर्स 2.5 लाख से अधिक और 20 लाख तक हों
  2. जबकि समूह घ में डेढ़ लाख से अधिक एवं ढाई लाख तक यूजर प्रतिमाह हो .
  3. सबसे नीचे के समूह में 50,000 से अधिक एवं डेढ़ लाख तक के यूजर वाले वेबसाइट को रखा गया है.

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संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा

सूचना जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि जिस संस्था के नाम पर डोमेन नेम निबंधित होगा. उस संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. सूचीबद्धता के लिए वेबसाइट का कम से कम 2 वर्ष से पुराना होना अनिवार्य होगा. ऐसी वेबसाइट जिनकर दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी के द्वारा किया गया हो. उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा. वेबसाइट को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की सीमा के अंदर से होना चाहिए. तभी उन्हें विज्ञापन दिया जाएगा.

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