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पूरी लिस्ट 9 अप्रैल तक देने का आदेश
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि राजधानी के सभी थानों में वाहनों को जब्त कर उसे सड़क पर रख दिया जाता है. इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है. लोगों को परेशानी होती है. पटना हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में जब्त किये गए वाहनों को सड़क पर रखे जाने की पूरी लिस्ट 9 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें- देश">https://lagatar.in/rss-branches-will-start-in-every-village-of-the-country-blueprint-ready-in-presence-of-mohan-bhagwat-in-chintan-shivir/">देशके हर गांव में शुरू होगी आरएसएस की शाखाएं, चिंतन शिविर में मोहन भागवत की मौजूदगी में खाका तैयार [wpse_comments_template]

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