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पटना: जब्त वाहनों को सड़क पर रखने को लेकर हाईकोर्ट गंभीर

Patna: थानों में जब्त वाहनों को सड़क पर रखने को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर है. इस मामले पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को पुलिस थानों में जब्त वाहनों को सड़क पर रखने की पूरी लिस्ट 9 अप्रैल तक देने का आदेश दिया है. अधिवक्ता शिल्पी केसरी ने लोकहित याचिका दायर कर कहा था कि पटना के विभिन्न थानों द्वारा वाहनों को जब्त कर थाना के आगे बीच सड़क पर रख दिया जाता है. इससे आवागमन बाधित होता है. उन्होंने पटना गांधी मैदान थाना के सामने जब्त वाहनों की भी जानकारी दी. इसे भी पढ़ें-   गैर-जवाबदेह">https://lagatar.in/modi-government-is-irresponsible-and-opaque-if-10-goods-is-found-for-50-rupees-it-will-be-called-loot-not-inflation-congress/">गैर-जवाबदेह

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पूरी लिस्ट 9 अप्रैल तक देने का आदेश 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि राजधानी के सभी थानों में वाहनों को जब्त कर उसे सड़क पर रख दिया जाता है. इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है. लोगों को परेशानी होती है. पटना हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में जब्त किये गए वाहनों को सड़क पर रखे जाने की पूरी लिस्ट 9 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें- देश">https://lagatar.in/rss-branches-will-start-in-every-village-of-the-country-blueprint-ready-in-presence-of-mohan-bhagwat-in-chintan-shivir/">देश

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