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तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को राहत, एक सप्ताह की अग्रिम जमानत मिली

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां

Hyderabad : तेलंगाना हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां के पासपोर्ट वाले विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज शुक्रवार को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी है.  कल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर के मामले में  खेड़ा को अग्रिम जमानत दी गयी है. बता दें कि पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कल जोरदार बहस की थी.

 

आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस के सुजना ने कहा कि याचिकाकर्ता (पवन खेड़ा) को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है.

 

दरअसल पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की गुहार लगाई थी. असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए FIR दर्ज की गयी थी.

 

पवन खेड़ा ने असम की अदालत में याचिका दायर करने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी. कल जस्टिस के सुजाना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 

पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में आरोप लगाया था कि असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में राजनीतिक बदले की बू आती है. असम पुलिस की ओर से असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी.

 

उनकी दलील थी कि दिल्ली निवासी पवन खेड़ा ने ऐसा कोई कारण पेश नहीं किया है कि वे असम में याचिका दायर क्यों नहीं कर सकते.

 

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