Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने दवा आपूर्ति पूर्ण होने के वर्षों बाद भी भुगतान नहीं करने पर सिविल सर्जन गोड्डा का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने पामा फार्मास्यूटिकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. कोर्ट के समक्ष यह बात आई कि प्रार्थी द्वारा दवा आपूर्ति कर दी गई थी. इसके बावजूद लंबे समय तक भुगतान लंबित रखा गया है.
मामले में सिविल सर्जन गोड्डा ने बिना कोई कारण बताएं उनका भुगतान रोका हुआ है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने पक्ष रखा. उनकी ओर से तर्क दिया कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान रोककर रखना मनमाना एवं अनुचित है. इससे याचिकाकर्ता के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन गोड्डा का वेतन अगले आदेश तक रोका है. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वित्त विभाग और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र ही आदेश की प्रति भेजी जाए.
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