Ranchi: कार्मिक विभाग ने बुधवार को सिटीजन चार्टर जारी करते हुए नागरिकों को सेवाओं और शिकायतों के त्वरित निपटारे की गारंटी दी है. इस चार्टर में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और हर सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र 10 दिनों के भीतर जारी करना अनिवर्य बनाया गया है. 10 दिनों को भीतर जारी नहीं होने पर आवेदक अपील कर सकते हैं. इससे शिकायतों और सेवाओं से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग ने यह कदम उठाया है. सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिए जाने हैं. जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के मामले का निपटारे को लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है.
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शिकायतों का निपटारा
-लोक शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
-शिकायतों को अग्रेषित करने और उनके अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
-60 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान हर हाल में किया जाएगा.
-अधिकारी प्रत्येक सप्ताह शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे.
जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
जिला स्तर:
-उपायुक्त के पास जाति प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी होगी.
-15 दिनों में प्रमाण पत्र निर्गत न होने की स्थिति में अपील प्रमंडलीय आयुक्त के पास की जा सकेगी.
-प्रमंडलीय आयुक्त 15 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करेंगे.
-अंतिम समाधान के लिए मामला सचिव स्तर तक जा सकता है.
अनुमंडल स्तर:
-अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेंगे.
-अपील का प्रावधान अनुमंडल स्तर पर भी रहेगा.
प्रखंड स्तर:
-बीडीओ 30 दिनों में जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे.
-क्षेत्रीय कर्मियों की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र 15 दिनों में निर्गत किया जाएगा.
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