Ranchi : पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़े अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नियमावली लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसे कैबिनेट में भेजा गया है.
साथ ही अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान बालू घाट की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को हटाने के लिए दायर IA (हस्तक्षेप याचिका) को स्वीकार कर लिया और प्रार्थी को नोटिस जारी किया है.
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि पेसा नियमावली लागू हो जाती है तो कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा. इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.
आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मुख्य न्यायधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार कोर्ट में उपस्थित रहे.
अदालत नमें प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बहस की.
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