दलबदल मामला : स्पीकर कोर्ट में दो याचिका पर हुई सुनवाई, बाबूलाल के वकील ने कहा- याचिका को रद्द करें मालूम हो कि बदायूं के बिसौली तहसील के दौरानपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की तरफ से याचिका दाखिल की गयी थी. कहा गया था कि लाउडस्पीकर को लेकर दाखिल की गई याचिका में हाईकोर्ट से कहा गया था कि `मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाज़त मिलनी चाहिए.याचिका में एसडीएम समेत तीन लोगों को पक्षकार बनाया गया था. एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गयी थी. इसे भी पढ़ें-मुख्यमंत्री">https://lagatar.in/speaker-is-taking-action-against-babulal-marandi-at-behest-chief-minister-deepak-prakash/">मुख्यमंत्री
के इशारे पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं स्पीकर- दीपक प्रकाश अदालत ने कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार की श्रेणी में कतई नहीं आता है. लाउडस्पीकर की इजाजत़ के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं. अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने याचिका में की गयी मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज कर दिया. इसे भी पढ़ें-BIG">https://lagatar.in/big-breaking-17-crore-recovered-from-ias-pooja-singhals-house-machine-called-for-counting/">BIG
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग न किया जाए. हालांकि, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं.[wpse_comments_template]

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