Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के फॉरेंसिक ऑडिट कराने सहित अन्य मांगों को लेकर एक याचिका दायर की गयी है. धुर्वा निवासी अजय कुमार ने इससे संबंधित याचिका दायर की है. याचिका में राज्य सरकार, मंदिर न्यास समिति, केनरा बैंक सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.
याचिका में यह कहा गया है कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा जीएसटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. मंदिर न्यास समिति का बैंक खाता गलत PAN के सहारे संचालित किया जा रहा है. ऐसा करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक खातों के संचालन और उसके सत्यापन से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देश का उल्लंघन है.
केनरा बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के खातों के मंदिर पुनर्निर्माण समिति के PAN के सहारे खाते को संचालित करने दिया जा रहा है.
याचिका में मंदिर न्यास समिति के बुक्स ऑफ अकाउंट, मंदिर के आय-व्यय को ब्योरे, दान पत्र और दान से संबंधित रजिस्टर आदि को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में देने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है.
इसके अलावा मंदिर न्यास समिति से मंदिर का प्रबंधन वापस लेने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है. न्यास समिति पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए समिति का स्पेशल और फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है.
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