Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान या अन्य कारणों से शारीरिक रूप से लाचार व अक्षम हो चुके पुलिसकर्मियों को पीटीसी/एसटीसी प्रशिक्षण के बाह्य विषयों की परीक्षा से छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में प्रशिक्षण निदेशालय (झारखंड पुलिस) ने सभी रेंज के डीआईजी, जिला एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को आवश्यक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश जारी किया है.
जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे पुलिसकर्मी, जो किसी दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान हुई घटना या अन्य कारणों से शारीरिक रूप से परीक्षा देने में असमर्थ हैं, उनके मामलों पर नियमों के तहत विचार किया जाएगा. इसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों से एफआईआर की सत्यापित प्रति, थाना दैनिक डायरी (डीडी) की कॉपी, सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र और निर्धारित प्रारूप (एनेक्सर-ए और एनेक्सर-बी) में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. जिन मामलों में एफआईआर या दैनिक डायरी उपलब्ध नहीं है, वहां उसका स्पष्ट कारण भी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा.
मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट मंतव्य और आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रतिवेदन प्रशिक्षण निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र पुलिसकर्मियों को नियमानुसार प्रशिक्षण की बाह्य परीक्षाओं से छूट देने की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
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