![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/WEB-BANNER-021.jpg)
Chauparan (Hazaribagh): प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) आदेश के तहत बालू के उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है. ऐसे में बालू का उठाव और परिवहन करने वाले अगर पकड़े गए तो उनकी खैर नहीं है. इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार हो चुकी है. डीसी नैंसी सहाय ने जिला खनन पदाधिकारी सहित सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को इसके पालन के लिए निर्देश जारी किया है. इस अवधि में यदि बालू परिवहन करते या घाटों से उठाव करते देखे जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही वाहन जब्त करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा.
जानें क्या है एनजीटी
वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक्ट बनाया गया, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई. इसी के तहत प्रतिवर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए यह आदेश जारी किए जाते हैं. इस अवधि में बालू का उठाव और परिवहन दंडनीय अपराध माना जाता है.
इसे भी पढ़ें – धनबाद : तोपचांची में अधेड़ की दिनदहाड़े टांगी से मारकर हत्या, पत्नी घायल
थाना प्रभरी ने पकड़ा ट्रैक्टर
प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बालू तस्कर बालू की तस्करी कर आम जनता को मोटी रकम पर बालू बेच रहे हैं. ये बालू तस्कर ट्रैक्टर से कम लागत पर बालू का सौदा करते हैं और जरूरतमंद आमजनों को दोगुना दाम लेकर बालू देते हैं. इसी क्रम में थाना प्रभारी दीपक सिंह ने सोमवार को बालू लदा ट्रैक्टर को धर दबोचा. इस संबंध में जानकारी देते हुए दीपक सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर चौपरण से पकड़ा गया, जिसे थाना में खड़ा कर दिया गया है. इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है. आगे की कार्रवाई उनके आदेशानुसार होगी. जानकारी हो कि इस तरह की कार्रवाई थाना प्रभारी द्वारा लगातार की जा रही है. इसके चलते बालू तस्करों और दलालों में हड़कंप मचा हुआ है.
इसे भी पढ़ें – सहायक आचार्य परीक्षा : हाईकोर्ट ने कहा – 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से लें परीक्षा
![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/neta.jpg)
Leave a Reply