Ranchi : राज्य सरकार झारखंड हाइकोर्ट के द्वारा 22 फरवरी को पारित उस आदेश को चुनौती दे सकती है, जिसमें साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में चल रही सीबीआई की जांच पर लगी रोक हटा ली थी. दरअसल सीबीआई द्वारा नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले की जांच की जा रही थी. इस संबंध में सीबीआई ने कांड संख्या 06/23 दर्ज की है. राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने पहले 19 जनवरी को सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. लेकिन 22 फरवरी की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद अब अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच का रास्ता पूरी तरह साफ है. इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई थी. इसे भी पढ़ें : DSP">https://lagatar.in/dsp-sajid-zafar-raised-questions-on-posting-wrote-on-facebook-i-have-decided-to-resign-from-the-job/">DSP
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