Dhanbad : अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने रेल रोको आंदोलन की आशंका को देखते हुए धनबाद अनुमंडल अंतर्गत आठ रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 20 सितंबर 2025 की सुबह 4:00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
निषेधाज्ञा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी और घोखरा रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी. एसडीओ ने बताया कि कुरमी/कुड़मी समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है.
आंदोलन के दौरान रेल परिचालन बाधित होने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्र होना, धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, हरवे-हथियार एवं आग्नेयास्त्र लेकर चलना या उनका प्रयोग करना प्रतिबंध रहेगा.
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध कार्यरत पदाधिकारियों, पुलिस बल, रेलवे कर्मचारियों एवं रेल यात्रियों पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा विद्यार्थी, शवयात्रा, विवाह एवं धार्मिक कार्य से गुजरने वाले लोग भी इससे मुक्त रहेंगे.
साथ ही सिखों के कृपाण और नेपाली समुदाय के खुखरी धारण पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश 20 सितंबर की सुबह 4:00 बजे से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा.
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