Ranchi News: राजधानी रांची के कई अहम सरकारी भवनों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इसके तहत मुख्यमंत्री आवास, लोक भवन, झारखंड हाईकोर्ट, विधानसभा, नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के क्षेत्र शामिल है. यह आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है.
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प्रशासन के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या रोड जाम किए जाने की संभावना रहती है. इससे सरकारी कामकाज और यातायात प्रभावित होने के साथ कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. इसी को देखते हुए रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है.
इन जगहों पर लागू होगी रोक
मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड के चारों तरफ 100 मीटर तक निषेधाज्ञा रहेगी. लोक भवन के चारों तरफ 100 मीटर तक, झारखंड हाईकोर्ट के चारों तरफ 100 मीटर तक और विधानसभा के चारों तरफ 750 मीटर तक यह आदेश लागू रहेगा. इसके अलावा नेपाल हाउस सचिवालय के आसपास 150 मीटर तक और झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन, मानव संसाधन मंत्रालय, हंड्रेड बिल्डिंग और पुलिस मुख्यालय के आसपास 200 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक
इन इलाकों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा नहीं की जा सकेगी. बिना अनुमति लाउडस्पीकर या दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा.
हथियार लेकर चलने पर भी रोक
निषेधाज्ञा वाले इलाकों में बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम और बारूद जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक है. इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हरवे-हथियार लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी. हालांकि, कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल इस आदेश से बाहर रहेंगे.
न्यायालय के काम, धार्मिक कार्यक्रम और अंत्येष्टि कार्यक्रम पर भी यह रोक लागू नहीं होगी. प्रशासन की ओर से जारी सूचना में निषेधाज्ञा 4 नवंबर 2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहने की बात कही गई है.
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