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बंधु को सजा, ममता पर चार्ज फ्रेम, अंबा से भी निर्वाची पदाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण

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Ranchi : झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायकों पर संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिनों मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को एक मामले में तीन साल की सजा सुनायी गयी थी. इसके बाद उनकी विधायक चली गयी है. कांग्रेस की ही रामगढ़ विधायक ममता देवी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे एक मामले में चार्ज फ्रेम (आरोप पत्र दाखिल) हो गया है. वहीं, कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी इससे अछूती नहीं हैं. चुनावी शपथपत्र में कथित तौर पर गलत जानकारी के एक मामले में रामगढ़ के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (बड़कागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी) ने अगले 15 दिनों के अंदर अंबा से स्पष्टीकरण मांगा है. इसे भी पढ़ें - 27">https://lagatar.in/27-lakh-vs-22-crore-votes-prashant-kishor-explained-the-maths-it-will-take-20-years-for-kejriwal-to-take-on-the-bjp/">27

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अंबा प्रसाद से 15 दिनों के अंदर मांगा गया है जवाब

स्पष्टीकरण मांगने के साथ निर्वाची पदाधिकारी ने विधायक अंबा को बीते 17 जनवरी को लिखे पत्र का हवाला दिया है. 17 जनवरी के पत्र में विधायक अंबा प्रसाद द्वारा चुनाव के समय हलफनामे में कथित रूप से गलत जानकारी देने मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था. निर्देश के साथ ही विधायक से जवाब मांगा गया, जो उन्होंने नहीं दिया. अब फिर से 26 मार्च को बड़कागांव निर्वाची पदाधिकारी ने दोबारा पत्र लिख मामले की सत्यता को लेकर अंबा से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है.

अंबा पर चुनावी हलाफनामे में गलत जानकारी देने की हुई शिकायत

रामगढ़ के पंकज महतो ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने साल 2019 के दौरान हलफनामा में झूठी व अधूरी सूचनाएं दी थी. मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद रामगढ़ डीसी को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया गया. शिकायत में गलत पता बताने, वकालत नहीं करने सहित सेल्फ डिपेंडेंट होने और अपनी कमाई 50 हजार बताने की बात अंबा ने की थी, जो झूठी है.

स्पीडी ट्रायल चला ममता देवी पर होगा फैसला

रामगढ़ जिले के गोला में हुए गोलीकांड के मामले में विधायक ममता देवी पर बीते शनिवार को हजारीबाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट में आरोप गठन किया गया है. घटना 21 अगस्त, 2016 की है, जब गांव के ग्रामीण आईपीएल कंपनी द्वारा गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन कर रहे थे. उस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई और फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई थी. घटना को लेकर गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा थाना में कांड संख्या 81/2016 दर्ज किया गया. इससे संबंधित मामले में ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट में ममता देवी पर आरोप गठन किया गया है. अब मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर फैसला सुनाया जाएगा. इसे भी पढ़ें –TPC">https://lagatar.in/neeraj-bhokta-whose-name-was-taken-by-tpc-militant-bhikhan-in-the-massacre-and-firing-was-holding-a-meeting-in-morhabadi/">TPC

उग्रवादी भीखन ने हत्याकांड और गोलीबारी में जिस नीरज भोक्ता का लिया था नाम, वह मोरहाबादी में कर रहा था सभा.
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