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पंजाब सरकार का आदेश - ड्यूटी आवर में गायब रहें, तो वेतन नहीं

National News: जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी हाजरी लगाने के बाद काम के घंटों के दौरान दफ्तर से गायब न रहें. कार्मिक विभाग ने कहा है कि बिना इजाजत गायब रहने पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होगा और उसी के अनुसार वेतन रोक दिया जाएगा.
 
फाइल फोटो

National News: सरकारी कर्मचारी कार्यालय में काम से गायब रहते हैं. ऐसी शिकायतें हर राज्य में है. इस बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को कहा है कि अगर वह ड्यूटी के दौरान गायब रहे तो उन्हें नो वर्क-नो पे माना (No Work, No Pay) जायेगा. ड्यूटी के दौरान कहीं जाने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा.

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जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी हाजरी लगाने के बाद काम के घंटों के दौरान दफ्तर से गायब न रहें. कार्मिक विभाग ने कहा है कि बिना इजाजत गायब रहने पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होगा और उसी के अनुसार वेतन रोक दिया जाएगा. 

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पंजाब सरकार के आदेश की कॉपी


इसके साथ ही बिना इजाजत गायब पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. सभी प्रशासनिक विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

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