Lagatar Desk : मेघालय सरकार ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था.
Meghalaya govt moves SC against grant of bail to Sonam Raghuvanshi, accused of murdering her husband in 2025. pic.twitter.com/OflywCFKQC
— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2026
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी के फरार होने की आशंका जताते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने की दलील दी. तुषार मेहता ने कहा है कि सोनम को सिर्फ इस आधार पर जमानत दी गई कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी की पूरी वजह नहीं बताई थी.
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक टाइपिंग या क्लेरिकल गलती से जुड़ा था, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर प्रक्रिया संबंधी कमी मान लिया. दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शुक्रवार (3 जुलाई) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.
इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना था. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून के अनुसार था और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से बताने में असफल रही, जिससे आरोपी के बचाव के अधिकार पर असर पड़ा. अदालत ने अभियोजन की उस दलील को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि यह सिर्फ टाइपिंग या क्लर्क की मामूली गलती थी.
गौरतलब है कि मई 2025 में राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे. 23 मई को दोनों नोंग्रियाट स्थित एक होमस्टे से चेकआउट करने के बाद लापता हो गए थे. कुछ दिनों बाद राजा का शव सोहरा के वीसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला. जबकि सोनम को उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया.
पुलिस ने मामले की जांच की और सोनम को पति की हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोपी बताया था.
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