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राजू की हत्या हुई, राजा को साढ़े तीन साल जेल में रहना पड़ा,अब कोर्ट ने निर्दोष करार दिया

Vinit Upadhyay
Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के आरोपी राजा कुमार, संतोष, सौरभ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह मामला रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां राजू कुमार का शव बरामद होने के बाद ओरमांझी थाना के चौकीदार ने ओरमांझी थाना में वर्ष 2019 में कांड संख्या 115/19 दर्ज करवाई थी. FIR में IPC की धारा 302 और 120B लगाई गई थी. जिसमें राजा, संतोष और सौरभ को आरोपी बनाया गया था. पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में भी आरोपियों की संलिप्तता बताई गई, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि राजा, संतोष और सौरभ ने ही राजू की हत्या की. अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 11 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किये. जबकि आरोपियों की ओर से सिर्फ एक गवाह का बयान दर्ज करवाया गया. जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

करीब 4 वर्ष तक चला ट्रायल

राजा एवं अन्य आरोपियों की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस मामले का ट्रायल करीब 4 वर्ष तक चला. इस दौरान राजा को करीब 3 साल 6 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा. वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं. अन्य आरोपियों को ट्रायल के दौरान बेल मिल गई थी. लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं, तो राजू की हत्या किसने की थी और उसे और उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा.
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