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रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव : जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, आचार संहिता लागू

Ramgarh : रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर गुरुवार को जिला प्रशासन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बाबत उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद रामगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है.

27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को रिजल्ट

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. 7 फरवरी 2023 तक नामांकन किया जा सकेगा. उम्मीदवारों के स्क्रूटनी का कार्य 8 फरवरी 2023 को किया जाएगा जबकि नाम वापसी की आखिरी तिथि 10 फरवरी 2023 तक है. मतदान 27 फरवरी 2023 को जबकि मतगणना 2 मार्च 2023 को होगी. वहीं चुनाव की प्रक्रिया 4 मार्च 2023 तक पूरी कर ली जाएगी. उप विकास आयुक्त ने बताया कि 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची एवं 1 जनवरी 2023 को अहर्ता तिथि मानते हुए नामांकन के आखिरी दिन तक अद्यतन मतदाता सूची में शामिल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग उपचुनाव के दौरान कर सकेंगे. इसे भी पढ़ें:धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-raghukul-and-singh-mansion-supporters-clash-many-injured-in-bomb-and-firing/">धनबाद:

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उपचुनाव के लिए 405 मतदान केंद्र बनाये गये 

रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रामगढ़ के लिए 118, दुलमी के लिए 64, चितरपुर के लिए 70 एवं गोला प्रखंड के लिए 153 मतदान केंद्र होंगे. उपचुनाव के दौरान कुल 3 लाख 34 हजार 167 मतदाता (1 लाख 72 हजार 923 पुरुष एवं 1लाख 61 हजार 244 महिलाएं) अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को वैसे सभी प्रकार के प्रचार सामग्री जो कि सरकारी भवनों में लगाए गए हैं उन्हें उप चुनाव की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर हटाया जाना है. वहीं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्रियों को हटा लेना है. उन्होंने बताया कि निजी स्थलों पर भी प्रचार- प्रसार करने हेतु पूर्व में निजी स्थल के स्वामी/दावेदार अनुमति लेना अनिवार्य है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/01/BBBB-2-2.jpg"

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एंट्री प्वाइंट पर चेकपोस्ट

जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न एंट्री व एग्जिट प्वाइंट पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं. चेक पोस्ट पर दंडाधिकारियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. वहीं फ्लाइंग स्क्वायड, एसएसटी आदि के माध्यम से भी चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का कार्य किया जाएगा. आदर्श आचार संहिता एवं इस दौरान "क्या करें" और "क्या ना करे" से संबंधित विस्तृत प्रति उपलब्ध करा दी गयी है. इस दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों एवं इस दौरान "क्या करें" और "क्या ना करें" से संबंधित दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी. [wpse_comments_template]

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