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सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को योजना के लाभ के प्रति किया जायेगा जागरूक
सुधीर कुमार ने बताया कि जागरूकता वाहन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को इस योजना के बारे में पता चलेगा. साथ ही इससे मिलने वाले लाभ के प्रति जागरूक किया जायेगा. इस अवसर पर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय रामगढ़ के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे. इसे भी पढ़े : रांची">https://lagatar.in/criminals-are-asking-for-money-by-creating-a-fake-whatsapp-account-of-ranchi-dc-dc-appeals-not-to-fall-into-the-trap/">रांचीडीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना कर अपराधी मांग रहे पैसा, DC ने की अपील झांसे में ना आयें
सर्वजन पेंशन योजना का इन लोगों को मिलेगा लाभ
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित या विधवा महिला
- 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग
- HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति
झारखंड पेंशन योजना पात्रता
- 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
- आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए.
- योजना में वृद्धजन, गरीब, नि:शक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल व परित्यक्ता भी पेंशन के पात्र होंगे.
- राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ वोटर आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.
सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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