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रामगढ़: DC की चेतावनी, री-एडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई

जिले में निजी विद्यालयों द्वारा री-एडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी के जारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी छात्र-छात्रा से री-एडमिशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता.
 

Ramgarh: जिले में निजी विद्यालयों द्वारा री-एडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी के जारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी छात्र-छात्रा से री-एडमिशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता.

 

यह निर्देश झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2017 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है. इसके साथ ही सभी निजी विद्यालयों में स्कूल स्तर पर शुल्क समिति गठन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहे.

 

उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि री-एडमिशन के नाम पर फीस वसूली की शिकायत मिली, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि कोई स्कूल इस प्रकार की अवैध मांग करता है, तो वे इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़ के कार्यालय में दर्ज कराएं.

 

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