Ramgarh : जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज ने सभी अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इसी क्रम में 9 दिसंबर 2025 को जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के खान निरीक्षक द्वारा पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम शाहीटांड के पास की गई जांच के दौरान ब्लू रंग का सोनालिका ट्रैक्टर पकड़ा गया. ट्रैक्टर का इंजन नंबर 3102FLU54B1536325F19 एवं चेसिस नंबर MZYSL155403683 पाया गया. वाहन में लगभग 100 घन फीट बालू लदा हुआ था.
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ट्रैक्टर में बालू परिवहन से संबंधित कोई चालान उपलब्ध नहीं था. इससे यह सिद्ध होता है कि ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव एवं परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकार को खनन राजस्व की क्षति हुई है.
इसके आधार पर ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी और खनन राजस्व हानि सहित निम्न प्रावधानों के तहत पतरातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है-
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 एवं 21
झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2004 (संशोधित) का नियम 54
झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 9 एवं 13
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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