Ramgarh News : रामगढ़ सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एलए) की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बड़ी कार्रवाई की है. अदालत ने मंगलवार को रामगढ़ डीसी से संबंधित चल संपत्तियों व सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है. यह आदेश करीब 77.87 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर पारित किया गया है.
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यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009, लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 व लैंड एक्विजिशन केस संख्या 83/2017 से जुड़ा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2012 में पारित अवार्ड के तहत प्रभावित रैयतों और याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था. लेकिर लाभार्थियों को अब तक 77,87,545 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. बकाया राशि की वसूली करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया गया है.
अदालत ने निर्देश दिया है कि रामगढ़ डीसी से संबंधित सरकारी वाहनों समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें. साथ ही वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 24 अगस्त तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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