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NDA-CDS परीक्षा 12 अप्रैल को, 200 मीटर के दायरे में रहेगा धारा-163 लागू

  • -12 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक रहेगा प्रभावी

Ranchi: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) व नौ सेना अकादमी (1), 2026 और संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा (1), 2026 के कदाचार मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी सदर कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 12 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक प्रभावी रहेगा.


उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.


जारी आदेश के अनुसार, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि यंत्र के उपयोग, हथियार लेकर चलने और किसी भी प्रकार की सभा या बैठक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं. सरकारी कार्य में लगे कर्मियों और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है.


शहर के कुल 19 परीक्षा केंद्रों बरियातू, लालपुर, धुर्वा, कांके सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों व कॉलेजों पर यह आदेश लागू रहेगा. प्रशासन ने अभ्यर्थियों व अभिभावकों से सहयोग की अपील की है. ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

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