Ranchi: शादी के दिन युवक मनीष उरांव की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी रंजीत उरांव की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने खारिज कर दी. उसकी ओर से 2 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की गई थी. दरअसल यह मामला 3 फरवरी 2023 का है. बेड़ो, घाघरा टिकराटोली निवासी मनीष उरांव की शादी चचकोपी ढ़ौठाटोली में तय हुई थी. 3 फरवरी को शादी के लिए पूरे परिवार के लोग ढ़ौठाटोली निकलने वाले थे.
मनीष भी शादी को लेकर तैयार होने के लिए बस्ती से बाहर अपने नए घर गया था. जब वह घर से नहीं लौटा तो उसकी मां देखने गई, जहां मनीष को खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था. मनीष की हत्या तेजधारदार हथियार से गला रेतकर कर दी गई थी. मनीष उरांव एजुकेशनल प्वाइंट नाम का कोचिंग सेंटर चलाता था.
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