Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी रामचंद्र गोप एवं दिलीप टॉमसोई को आाजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.
कोर्ट ने रामचंद्र गोप एवं दिलीप टॉमसोई को पांच जुलाई को दोषी ठहराया गया था. दुष्कर्म की यह घटना 7 मई 2022 की है. प्राथमिकी के मुताबिक, नगड़ी थाना क्षेत्र में रहनेवाली पीड़िता घटना के दिन शाम पांच बजे ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी.
जैसे ही महुवाटोली स्थित पेट्रोल पंप के निकट पहुंची दोनों युवक नाबालिग को जबरन उठाकर बाइक से डुमराटोली के निर्माणधीन घर में ले गये और बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना के तीसरे दिन पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.