संचालकों को अपने संस्थानों पर लाइसेंस का बोर्ड लगाना जरूरी
डीसी ने कहा कि पत्थर खनन, बालू, ईंट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने संस्थानों पर लाइसेंस का बोर्ड लगाना जरूरी होगा. जो संचालक ऐसा नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिस संस्थान के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं, उन सभी फर्म को अपनी साइट पर लाइसेंस का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है. यह भी कहा कि अगर माइनिंग से संबंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखना अनिवार्य होगा.जरूरत पड़ने पर बढ़ाये जा सकते हैं चेकपोस्ट
बताया गया कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए रांची जिले में 13 चेकपोस्ट बनाये गये हैं. जरूरत हुई तो और भी चेकपोस्ट बनाये जायेंगे. इसे भी पढ़ें – प्रेम">https://lagatar.in/the-land-in-which-prem-prakash-had-invested-with-punit-bhargava-three-claimants-came-out-of-him/">प्रेमप्रकाश ने पुनित भार्गव से जिस जमीन में कराया था इन्वेस्ट! उसके निकल आये तीन दावेदार [wpse_comments_template]

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