Ranchi: स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो के द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमने नोटिफिकेशन एवं ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य इलेक्शन कमीशन को दे दिया है.
इसके बाद राज्य इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया गया कि बीसी वन और बीसी टू के लिए आरक्षण तय करने में समय लग रहा है. इसलिए तीन महीने का और समय चाहिए किन्तु न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और अगली सुनवाई में चुनाव की निश्चित तारीख के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है.
अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा,सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा.
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