Ranchi News: राजधानी रांची में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है. विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन उपविधियों समेत अन्य वैधानिक नियमों के उल्लंघन पर अब संस्थानों को सील किया जाएगा. निगम क्षेत्र में करीब 1,305 कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे है. इन कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई. जिसमें कोचिंग संस्थानों के स्थिति की समीक्षा की गई. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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आवासीय भवन में कोचिंग मिली तो सीलिंग
नगर आयुक्त ने आवासीय भवनों में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है. बिना वैध ट्रेड लाइसेंस वाले संस्थानों को तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा. स्वीकृत भवन प्लान और भवन उपविधियों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. जिन संस्थानों के पास जरूरी फायर एनओसी नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
इन नियमों का पालन जरूरी
कोचिंग संस्थानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस, स्वीकृत भवन प्लान और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इसके अलावा निर्धारित सेटबैक, अग्निशमन उपकरण व फायर सेफ्टी मानक, विद्युत सुरक्षा, पर्याप्त वेंटिलेशन, डीजी सेट के लिए एनओसी, सुरक्षित प्रवेश-निकास, सीसीटीवी, भवन की क्षमता के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं.
क्षमता से अधिक दाखिला भी जांच के दायरे में
निगम की टीम यह भी जांच करेगी कि कोचिंग संस्थानों में भवन की निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन तो नहीं किया गया है. अपर्याप्त जगह, असुरक्षित प्रवेश-निकास, पार्किंग की समस्या और अन्य सुरक्षा मानकों को भी जांच में शामिल किया गया है.
संयुक्त टीम करेगी सघन जांच
निरीक्षण के लिए नगर निवेश शाखा, नगर प्रबंधक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व शाखा की संयुक्त टीम बनाई जाएगी. टीम अगले एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी.
छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: नगर आयुक्त
इस मौके पर नगर आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. नियमों की अनदेखी या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उसे सील किया जाएगा.
मौके पर उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर निवेशक, नगर प्रबंधक समेत संबंधित शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
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