Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने अपनी पत्नी की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति जतरू कच्छप को दोषी करार दे दिया है. अब कोर्ट उसकी सजा की बिंदु पर 22 मार्च को सुनवाई करेगा. दोषी जतरु कच्छप धुर्वा थाना क्षेत्र के जोजोसोरिंग गांव का निवासी है. आरोपों के मुताबिक शादी के एक साल के अंदर ही 13 मार्च 2022 को मामूली विवाद को लेकर नवविवाहिता को मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत अस्पताल में हो गई थी. घटना को लेकर मृतका के भाई मुन्ना कच्छप ने धुर्वा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें – ओम">https://lagatar.in/om-birla-lashed-out-at-dmk-said-if-they-come-wearing-t-shirts-and-shout-slogans-will-the-house-run/">ओम
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रांची: पत्नी की हत्या के जुर्म में धुर्वा का जतरू दोषी करार

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