Ranchi News: विद्यार्थियों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों में जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम (RMC) ने आज कार्रवाई की. निगम ने सुरक्षा मानकों और भवन उपनियमों का पालन नहीं करने वाले हरिओम टावर स्थित पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया. सील किए गए संस्थानों में द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन और चैतन्या आईएएस एकेडमी शामिल हैं.
नगर निगम की जांच में इन संस्थानों में कई अनियमितताएं सामने आईं. इनमें फायर एनओसी का अभाव, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, सुरक्षित प्रवेश और निकास की उचित व्यवस्था नहीं होना, पर्याप्त वेंटिलेशन और जगह की कमी जैसी कमियां पाई गईं. इसके अलावा संस्थान वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित किए जा रहे थे. यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 व झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 की कंडिका 19 और 20 का उल्लंघन है.
इसे भी पढे़ं-
अनियमितताएं मिलने के बाद रांची नगर निगम की राजस्व शाखा और नगर निवेशक शाखा की ओर से संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था. उन्हें कमियां दूर करने और निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सुधार नहीं किए जाने पर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की.
नगर निगम ने बताया कि कुल 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है. इनमें से पांच संस्थानों को बुधवार को सील किया गया है, जबकि अन्य चिह्नित संस्थानों के खिलाफ भी जांच और नियमानुसार कार्रवाई जारी है.
निगम ने कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वैध ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और भवन मानकों का पालन किए बिना संस्थान संचालित नहीं किए जा सकते. निगम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और नियमानुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है. सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

