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Ranchi News : बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 20 कोचिंग संस्थानों को निगम का नोटिस

Ranchi News : राजधानी में बिना Municipal Trade License के संचालित कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. निगम की जांच में कई संस्थान बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते मिले. कार्रवाई के पहले चरण में 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है.
 
फाइल फोटो
  • 3 दिन की मोहलत खत्म होते ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू होगी
  • 831 कोचिंग संस्थानों में सिर्फ 68 के पास वैध ट्रेड लाइसेंस

Ranchi News : राजधानी में बिना Municipal Trade License के संचालित कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. निगम की जांच में कई संस्थान बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते मिले. कार्रवाई के पहले चरण में 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है.

 

इस‌ दौरान निगम ने साफ कर दिया है कि नोटिस के बाद तीन दिनों के भीतर वैध अनुमति नहीं लेने पर संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं.

 

इनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन इनमें से महज 68 के पास वैध Municipal Trade License पाया गया है. अब बिना लाइसेंस चल रहे संस्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है.


20 संस्थानों को थमाया नोटिस

नगर निगम की जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर Amaans Motion Academy, Clat Prep, Newton Tutorials, Pathshala, Career Foundation, MS Learning Resources Pvt. Ltd., Dezine Quest, M.B.A Achievers, Gravity Education, National CLAT Academy, Master Minds, Pages Library, The Black Board, AK Academy और Dcube Classes Hinoo समेत कुल 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है.


तीन दिन का अल्टीमेटम

नोटिस जारी करते हुए निगम ने संबंधित संस्थानों को तीन दिनों की मोहलत दी है. इस अवधि में परिसर में रखी सामग्री और प्रचार सामग्री आदि हटाने के साथ आवश्यक Municipal अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है.

 

निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि कोई संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित मिला, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी.

 

सिर्फ 20 पर नहीं रुकेगी कार्रवाई

नगर निगम ने कहा कि कार्रवाई केवल इन 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेग. शहर में संचालित सभी ऐसे कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों की जांच की जाएगी, जिनके पास वैध Municipal Trade License नहीं है.

 

निगम का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले सभी संस्थानों के लिए नियमों के अनुसार Trade License लेना अनिवार्य है. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी.

 

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