Ranchi : आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस के बेहतर अनुसंधान (जांच) के अभाव में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है. हालांकि राजधानी रांची में ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस के बेहतर अनुसंधान के कारण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. हाल के कुछ सालों में रांची में हुए तीन चर्चित हत्याकांडों, जिनमें एक अधिवक्ता, एक बिल्डर, और एक जमीन कारोबारी शामिल थे, के आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
जमीन विवाद में अनिल कुमार की हत्या, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने अनिल कुमार हत्याकांड में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों सुनील कुमार सिंह और अभिषेक कुमार पासवान को 12 नवंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है.
उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2023 को अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अनिल कुमार का अभिषेक पासवान के साथ टाटीसिल्वे के नया टोली और साखे टोली स्थित 127 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.
घटना के दिन जब अनिल कुमार एक राशन दुकान के चबूतरे पर बैठे थे, तभी अभिषेक पासवान ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उन पर गोली चलाई. घायल अवस्था में उन्हें मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अदालत ने दोनों को 10 नवंबर को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा सुनाई गई.
बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड : दामाद, समधी और शूटर को उम्रकैद
राजधानी रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड मामले में लगभग तीन साल बाद सजा सुनाई गई है. अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने 24 सितंबर 2025 को इस मामले में आरोपी डब्लू कुजूर (कमल भूषण का दामाद), उसके पुत्र राहुल कुजूर (समधी) और शूटर काविस अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
तीनों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हालांकि साक्ष्य के अभाव में डब्लू कुजूर की पत्नी सुशीला कुजूर को अदालत ने बरी कर दिया. इस मामले में एकमात्र सरकारी और वादा माफ गवाह मुनव्वर अफाक की गवाही सजा दिलाने में अहम साबित हुई.
कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मजबूत साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए थे, जिसके लिए उनकी जांच की सराहना की गई है. गौरतलब है कि 30 मई 2022 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में कमल भूषण पर तब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जब वह अपनी कार में बैठे थे, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी.
अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड : दो आरोपी दोषी करार, 18 को सुनायी जाएगी सजा
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में दो आरोपी रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को सिविल कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है. दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.
इस केस के अनुसंधान में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया था.
दो अगस्त 2024 की सुबह सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी.


Leave a Comment