Ranchi : सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) बैन होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में दुकानदार प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट और चम्मच का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं. नगर निगम लगातार छापेमारी और निरीक्षण कर रहा है, लेकिन इसका असर सीमित दिख रहा है.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है.
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने में औचक छापेमारियों के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किये गये. अधिकारी ने कहा कि हाल ही की छापेमारियों में काफी मात्रा में प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप और चम्मच मिले.
स्थानीय लोगों का कहना है कि कमजोर निगरानी और जागरूकता की कमी के कारण उल्लंघन जारी है. एक निवासी ने बताया कि हर छोटी दुकान पर प्लास्टिक बैग बिना डर के दिया जा रहा है.
नगर निगम ने बाजारों में औचक जांच, चेतावनी और जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है. जनवरी 2024 से अब तक निगम ने नियमों के तहत 60 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है.
दुकानदारों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल या कपड़े के बैग महंगे और जल्दी फटने वाले होते हैं. एक दुकानदार ने बताया कि प्लास्टिक बैग सस्ते और मजबूत होते हैं, जबकि ग्राहक भी अतिरिक्त पैकिंग की मांग करते हैं.
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