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सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास से आवारा कुत्ते हटायें जायें

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करवायें. आदेश दिया कि  कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 सप्ताह में दायर किया जाये. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब  13 जनवरी को सुनेगा.
 

 New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. आज शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया.

 

दरअसल तीन  माह पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया था कि सड़कों से आवारा जानवरों को हटाया जाये. साथ ही हाईकोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR करने का भी आदेश दिया था.  

 

इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर  मुहर लगाते हुए कहा, सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाये जायें. यह आदेश भी दिया कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस की घेराबंदी की जाये.

 

कोर्ट ने कहा  कि पकड़े गये आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जा सकता,  जहां से उन्हें उठाया गया था.  उनकी व्यवस्था अन्यत्र की जाये. उनकी नसबंदी की जाये.  

 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करवायें. आदेश दिया कि  कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 सप्ताह में दायर किया जाये. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब  13 जनवरी को सुनेगा. 

 

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