- HEC की जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी से जुड़ा मामला
Ranchi: हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी से जुड़े मामलों के आरोपी प्रसेनजीत पांडा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची एसएसपी आज हाजिर हुए. कोर्ट ने उनसे पूछा कि आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों सुनिश्चित नहीं की गई है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. आरोपी ने फिर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.
कोर्ट ने 20 मार्च को अपने आदेश में 23 मार्च को रांची एसएसपी को दस्तावेज के साथ इस मामले में सशरीर उपस्थित होने को कहा था. मामले में सोमवार को प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को पहले बताया था कि आरोपी प्रसेनजीत पांडा आज निचली अदालत में सरेंडर कर देगा. वहीं बाद में सुनवाई के दौरान बताया गया कि आरोपी प्रसेनजीत पांडा ने निचली अदालत में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद प्रार्थी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है.
आरोप है कि प्रसेनजीत पांडा के बैंक अकाउंट में एचईसी की जमीन बेचने को लेकर की गई ठगी का पैसा जमा हुआ था. जिसे लेकर उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है.
क्या है मामला
दरअसल महाप्रबंधक प्रमोद कुमार बेहरा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में एचईसी के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार बेहरा, उनकी दो बेटियों और प्रसेनजीत पांडा के खिलाफ धुर्वा थाना में कांड संख्या 38/2025 दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही थी.
महाप्रबंधक प्रमोद कुमार बेहरा पर आरोप है कि एचईसी क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर तीन लोगों से सवा करोड़ रुपए से अधिक रुपए की ठगी कर ली. महाप्रबंधक ने इन तीनों से अधिकांश राशि अन्य आरोपियों के बैंक खाते में ली है.
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