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Ranchi : बिना पंजीकरण चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, प्रशासन ने किया सील

Ranchi : जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. कांटा टोली चौक के समीप स्थित ग्लैक्सी कम्पलेक्स में अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया. गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. छापेमारी में अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई दस्तावेज और उपकरण भी जब्त किए गए. 

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प्रशासन को सूचना मिली थी कि गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन हो रहा था, जो बिना वैध पंजीकरण के किया जा रहा है. छापेमारी के दौरान टीम ने केंद्र से GE कंपनी की अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर ली. इसके बाद केंद्र को सील कर दिया गया.

 

जांच में सामने आया कि केंद्र का संचालन डॉ. राजेश कुमार द्वारा किया जा रहा था. इस कार्रवाई में लोअर बाजार थाना पुलिस, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी शामिल थे. 

 

सिविल सर्जन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि PC & PNDT Act के तहत आवश्यक अनुमति के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन पूरी तरह अवैध है. जिला प्रशासन ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहा है.

 

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात असंतुलन को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी और छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

 

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