Ranchi : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बड़कागांव गोलीकांड में कोर्ट ने उक्त दोनों समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था. जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत कुल 12 लोगों पर पुलिस बल पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी. लेकिन पुलिस कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इसे भी पढ़ें - 6th">https://lagatar.in/hearing-6th-jpsc-will-continue-in-supreme-court-wednesday-know-what-happened-today/">6th
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BREAKING : बड़कागांव से जुड़े एक अन्य केस में योगेंद्र साव व निर्मला देवी बरी, जानिए मामला

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