20 लाभुकों ने विभाग को लिखित शिकायत कर दी मामले की जानकारी
इसकी जानकारी 20 लाभुकों ने खुद जिला आपूर्ति विभाग में लिखित शिकायत के जरिए दी है. इन 20 लाभुकों ने विभाग को लिखित शिकायत देते हुए जानकारी दी है कि किस तरह दुकानदार ने उनके राशन कार्ड में फर्जी सदस्यों को जोड़ा है. उनके नाम से राशन उठाव भी खुद ही करता है. और उनको केवल वास्तविक सदस्यों के हिसाब से ही राशन देता है. साथ ही (पीएमजीकेएवाई) कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करने के लिए जो अनाज वितरण किया जाना था, उसका भी दुकानदार ने वितरण नहीं किया है. पर, दुकानदार इस राशन का भी उठाव विभाग से कर रहा था.7 दिनों के अंदर भरना होगा जुर्माना, नहीं तो विभाग दर्ज करेगा एफआईआर
वहीं इस मामले में विभाग द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि दुकानदार द्वारा किया गया यह फर्जीवाड़ा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के विरूद्ध है. इसके तहत दुकानदार से प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है. और इसी के तहत विभाग ने दुकानदार पर 14 लाख रुपये से भी अधिक का जुर्माना लगाया है. दुकानदार को यह राशि अगले 7 दिनों के अंदर चुकानी होगी. इसके साथ ही फर्जी सदस्यों का नाम कार्ड से हटाना होगा और अपना पक्ष रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर विभाग कामेश्वर बड़ाईक पर एफआईआर दर्ज करेगा. इसे भी पढ़ें – लेटलतीफी">https://lagatar.in/the-congress-leadership-should-not-have-to-pay-the-price-for-the-delay-and-negligence/">लेटलतीफीऔर लापरवाही की कहीं कीमत न चुकाना पड़े कांग्रेस नेतृत्व को ! [wpse_comments_template]

Leave a Comment