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राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा : पीडीएस दुकानदार कामेश्वर बड़ाईक पर लगा 14 लाख से अधिक का जुर्माना

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Ranchi :  रांची सहित राज्यभर में ऐसे कई गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता. राशन कार्ड की आवश्यकता इसी तबके के लोगों को है. पर इनकी जगह कई ऐसे योग्य लोग हैं, जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है. ऐसे लोगों के पास बिल्डिंग, चार पहिया वाहन के साथ ही मुफ्त राशन के लिए राशन कार्ड भी है. रांची जिला आपूर्ति विभाग इन्हीं लोगों को चिह्नित कर इनके द्वारा किये गये राशन उठाव की राशि वसूलने के साथ ही ऐसे लोगों पर प्राथमीकि भी दर्ज कर रहा है. बुधवार को एक ऐसे ही मामले में विभाग ने संज्ञान लेते हुए 14 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. बरियातु के सरहुल नगर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार (पीडीएस) कामेश्वर बड़ाईक पर 14,63,306 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना बड़ाईक पर जिला आपूर्ति विभाग ने राशन उठाव में फर्जीवाड़ा करने के लिए लगाया है. फर्जीवाड़ा का आरोप सिद्ध होने के बाद बड़ाईक से विभाग उठाये गये सरकारी राशन की राशि वसूल रहा है. मामला यह है कि कामेश्वर बड़ाईक ने अपनी दुकान के लाभुकों के राशन कार्ड में फर्जी तरीके से सदस्यों का नाम जोड़ा था. फर्जी सदस्यों का नाम जोड़कर संबंधित कार्डधारियों को केवल उनके वास्तविक सदस्यों का ही राशन दिया जाता था. अतिरिक्त फर्जी सदस्यों का दुकानदार खुद राशन उठाव करता था.

20 लाभुकों ने विभाग को लिखित शिकायत कर दी मामले की जानकारी

इसकी जानकारी 20 लाभुकों ने खुद जिला आपूर्ति विभाग में लिखित शिकायत के जरिए दी है. इन 20 लाभुकों ने विभाग को लिखित शिकायत देते हुए जानकारी दी है कि किस तरह दुकानदार ने उनके राशन कार्ड में फर्जी सदस्यों को जोड़ा है. उनके नाम से राशन उठाव भी खुद ही करता है. और उनको केवल वास्तविक सदस्यों के हिसाब से ही राशन देता है. साथ ही (पीएमजीकेएवाई) कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करने के लिए जो अनाज वितरण किया जाना था,  उसका भी दुकानदार ने वितरण नहीं किया है. पर, दुकानदार इस राशन का भी उठाव विभाग से कर रहा था.

7 दिनों के अंदर भरना होगा जुर्माना, नहीं तो विभाग दर्ज करेगा एफआईआर

वहीं इस मामले में विभाग द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि दुकानदार द्वारा किया गया यह फर्जीवाड़ा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के विरूद्ध है. इसके तहत दुकानदार से प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है. और इसी के तहत विभाग ने दुकानदार पर 14 लाख रुपये से भी अधिक का जुर्माना लगाया है. दुकानदार को यह राशि अगले 7 दिनों के अंदर चुकानी होगी. इसके साथ ही फर्जी सदस्यों का नाम कार्ड से हटाना होगा और अपना पक्ष रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर विभाग कामेश्वर बड़ाईक पर एफआईआर दर्ज करेगा. इसे भी पढ़ें – लेटलतीफी">https://lagatar.in/the-congress-leadership-should-not-have-to-pay-the-price-for-the-delay-and-negligence/">लेटलतीफी

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