LagatarDesk : Axis Bank और IDBI Bank पर आरबीआई की गाज गिरी है. रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों पर 1 करोड़ 83 लाख का जुर्माना ठोका है. आरबीआई ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक से 93 लाख और आईडीबीआई बैंक से 90 लाख का जुर्माना वसूला है. यह जुर्माना केवाईसी से जुड़े दिशानिर्देशों समेत कई नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है.
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केवाईसी नियमों में उल्लंघन को लेकर जुर्माना
आरबीआई के मुताबिक, एक्सिस बैंक ने लोन से जुड़े कुछ प्रावधानों, केवाईसी गाइडलाइंस और `बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखा. वहीं आईडीबीआई बैंक ने `कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं किया. जिसकी वजह से उस पर भी आरबीआई ने जुर्माना ठोका है. आरबीआई ने विज्ञप्ति में कहा कि दोनों बैंकों पर जुर्माना, रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर बेस्ड है. इसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं है. इसे भी पढ़े : NGO">https://lagatar.in/sc-upholds-validity-of-fcra-2020-amendment-in-foreign-funding-case-to-ngos-seals-modi-governments-decision/">NGOको विदेशी फंडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FCRA 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी, मोदी सरकार के फैसले पर लगी मुहर [wpse_comments_template]
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