- अगली सुनवाई 23 अप्रैल को
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति पर अनुशंसा एक सप्ताह में राज्यपाल को भेज दी जाएगी. वहीं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुछ नाम राज्यपाल को भेजे गए थे.
राज्यपाल ने कुछ नामों पर आपत्ति जताई है, जिस पर सरकार विचार कर रही है. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई.
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका एवं राजकुमार की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई.
पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं. लेकिन इन्हें अब तक नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भरा जाए. जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है.
बता दें कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की गई है.
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