- हाईकोर्ट ने कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने व ग्रेड पे 4200 देने का दिया निर्देश
Ranchi Rnchi: कम्युनिटी हेल्थ के स्नातक विज्ञान (B.sc.) कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों सुनील कुमार एवं अन्य को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कम्युनिटी हेल्थ के स्नातक विज्ञान कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें और सरकार के वर्ष 2019 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर इन्हें 4200 का ग्रेड पे उस तिथि से दें, जिस तिथि से उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है.
मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी और अधिवक्ता कुमार अनुभव ने पक्ष रखा. उनकी ओर कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने संकल्प जारी कर कम्युनिटी हेल्थ में स्नातक विज्ञान डिग्री लेने के बाद अभ्यार्थियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिस्टेंट में नियुक्त कर उन्हें 4200 का ग्रेड पे देने का निर्णय लिया है.
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इनकी नियुक्ति के लिए सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन रूल 2025 भी बनाया है. लेकिन उक्त डिग्री लेने के बाद भी इन्हें 4200 का ग्रेड पे नहीं दिया गया और इनकी नियुक्ति न कर इन्हें संविदा पर रखा गया है. सरकार के वर्ष 2019 के संकल्प के तहत इनकी नियुक्ति नहीं की गई.
यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक कोर्स तैयार कर उसके आधार पर नियुक्ति करने को कहा था. इसके लिए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 6 करोड़ के फंड से कम्युनिटी हेल्थ की स्नातक विज्ञान डिग्री शुरू की है.
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