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रिम्स के 28 असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट से राहत

Ranchi News : हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर जेनिथ हर्ष केरकेट्टा एवं अन्य के मामले में प्रार्थियों के दावे को उचित मानते हुए रिम्स को आदेश दिया है कि रिम्स नियमावली के तहत सभी प्रार्थियों को 1 जुलाई 2019 की तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोन्नति एवं उनके अन्य उत्तरोत्तर लाभ दे.
 
रिम्स

Ranchi News : रिम्स के 28 शिक्षण कार्य में लगे असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोन्नति मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ जेनिथ हर्ष केरकेट्टा एवं अन्य के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर डॉ उपेंद्र प्रसाद साहू एवं अन्य की अलग- अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

 

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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर जेनिथ हर्ष केरकेट्टा एवं अन्य के मामले में प्रार्थियों के दावे को उचित मानते हुए रिम्स को आदेश दिया है कि रिम्स नियमावली के तहत सभी प्रार्थियों को 1 जुलाई 2019 की तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोन्नति एवं उनके अन्य उत्तरोत्तर लाभ दे.

 

वहीं, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ उपेंद्र प्रसाद साहू एवं अन्य के मामले में भी उनके दावे को उचित मानते हुए प्रार्थियों को 1 जुलाई 2019 की तिथि से एडिशनल प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति का लाभ देते हुए उन्हें उत्तरोत्तर लाभ देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रिम्स नियमावली के तहत इन्हें 8 सप्ताह के भीतर प्रोन्नत का लाभ देने का निर्देश दिया है.

 

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2019 से प्रोन्नति रिम्स प्रबंधन द्वारा लंबित रखी गई है. रिम्स प्रशासन द्वारा प्रार्थियों को साक्षात्कार में कई बार बुलाए जाने के बावजूद भी प्रोन्नति से उन्हें वंचित रखा गया है उनकी प्रोन्नति अभी लंबित है.

 

जबकि रिम्स के 55 वें जनरल बॉडी मीटिंग में रिम्स के नियमावली 2014 के आधार पर सभी योग्य शिक्षक कर्मी को रिम्स के नियमावली के आधार पर प्रमोशन देने का प्रस्ताव पारित हुआ था. रिम्स के प्रोन्नति कमेटी ने दोनों मामलों के सभी 28 प्रार्थियों को वर्ष 2024 में प्रोन्नति देने के योग्य माना था, फिर भी रिम्स प्रशासन ने इन्हें प्रोन्नति नहीं दी.

 

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