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Jharkhad Police News : ACP /MACP लाभ से वंचित पुलिसकर्मियों को राहत

हाईकोर्ट ने डीजीपी तदाशा मिश्र व गृह सचिव वंदना डाडेल को 8 सप्ताह के भीतर ACP /MACP लाभ से वंचित सभी पुलिसकर्मियों को लाभ के साथ पूर्व की एरियर राशि भुगतान का आदेश दिया. जिसे डीजीपी व गृह सचिव ने स्वीकार किया है.
 
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

डीजीपी व गृह सचिव हाईकोर्ट में हुईं हाजिर


Ranchi : ACP /MACP लाभ से वंचित पुलिसकर्मियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट के निर्देश पर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र, गृह सचिव वंदना डाडेल व कार्मिक डीआईजी सुरेंद्र झा भी हाजिर हुए. अदालत ने सरकार की तरफ से दायर एलपीए उठाने का निर्देश दिया.

 

हाईकोर्ट ने डीजीपी तदाशा मिश्र व गृह सचिव वंदना डाडेल को 8 सप्ताह के भीतर ACP /MACP लाभ से वंचित सभी पुलिसकर्मियों को लाभ के साथ पूर्व की एरियर राशि भुगतान का आदेश दिया. जिसे डीजीपी व गृह सचिव ने स्वीकार किया है.

 


कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ACP/ MACP का लाभ PTC उतीर्ण या अनुत्तीर्ण सभी को मिलेगा. इस आशय की जानकारी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के कर्ण सिंह ने दी है.


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