विवाद से विश्वास स्कीम की डेट बढ़कर हुई 30 सितंबर
केंद्र सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत पेमेंट करने की समयसीमा बढ़ा दी है. इसे 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. यह एक डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम है. जिसके तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माना और शुल्क के मामलों को सॉल्व किया जाता है. https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/143190901750532096230 सितंबर कर फाइल कर सकते हैं आईटीआर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. पहले यह तारीख 31 अगस्त थी. यह बदलाव विवाद से विश्वास एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है. हालांकि ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 31 अक्टूबर तक टैक्सपेयर्स पेमेंट कर सकते हैं. इसे भी पढ़े : 7">https://lagatar.in/contracts-of-12-city-managers-and-cltc-of-7-bodies-canceled-dma-removed-due-to-poor-performance-in-pmay-u/">7निकायों के 12 सिटी मैनेजर और CLTC का कॉन्ट्रैक्ट रद्द, PMAY (U) में खराब परफॉर्मेंस के कारण DMA ने हटाया
टैक्सपेयर्स को जीएसटी पर मिली ये राहत
विवाद से विश्वास, आईटीआर के अलावा जीएसटी माफ करने की योजना की भी लास्ट डेट तीन महीने के लिए बढ़ा दी गयी. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को मंथली रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी और रेमिटेंस के लिए स्टेटमेंट फाइल करने सहित कई विभिन्न कंप्लायंस की डेडलाइन बढ़ाई गयी. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है. इसे भी पढ़े :बेरमो">https://lagatar.in/bermo-woman-injured-in-elephant-attack-admitted-to-hospital/">बेरमो: हाथी के हमले से महिला घायल, रामगढ़ अस्पताल में कराया गया भर्ती [wpse_comments_template]
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