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रेरा का सख्त फैसला: भू-स्वामियों की दावेदारी खारिज, AAHAA मॉल को ढाई साल में पूरा करने का आदेश

Ranchi: रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रांची के मेन रोड स्थित AAHAA FOUR SQUARE MALL परियोजना को लेकर बड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है. प्राधिकरण ने 24 मार्च 2026 के आदेश में भू-स्वामियों द्वारा डेवलपर AAHAA Planners and Developers Pvt. Ltd. के खिलाफ दायर मुआवजा/किराया दावा खारिज कर दिया है.
 

Ranchi: रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रांची के मेन रोड स्थित AAHAA FOUR SQUARE MALL परियोजना को लेकर बड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है. प्राधिकरण ने 24 मार्च 2026 के आदेश में भू-स्वामियों द्वारा डेवलपर AAHAA Planners and Developers Pvt. Ltd. के खिलाफ दायर मुआवजा/किराया दावा खारिज कर दिया है.


यह मामला Complaint Case No. 6/2023 (Aijaz Haidery & Others बनाम AAHAA Planners and Developers Pvt. Ltd.) से जुड़ा है, जिसमें परियोजना में देरी के लिए डेवलपर को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की गई थी. हालांकि डेवलपर ने तर्क दिया कि देरी भू-स्वामियों के सहयोग की कमी, जमीन का समय पर कब्जा न देने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण हुई.


मामले की सुनवाई के दौरान रेरा ने रिकॉर्ड का परीक्षण कर पाया कि परिवादियों ने कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए थे. साथ ही यह भी सामने आया कि वर्ष 2016 में भू-स्वामियों द्वारा धारा 144 के तहत कार्रवाई, भवन मानचित्र पर आपत्तियां और अन्य बाधाएं परियोजना में विलंब का प्रमुख कारण बनीं.
रेरा ने स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजना में देरी के लिए डेवलपर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भू-स्वामियों के आचरण का सीधा असर पड़ा है. इसी आधार पर मुआवजा दावा खारिज कर दिया गया.


प्राधिकरण ने भू-स्वामियों को निर्देश दिया है कि वे डेवलपर को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि तीन महीने के भीतर परियोजना का RERA पंजीकरण पूरा हो सके. साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को 2.5 वर्षों के भीतर पूरा करने की समय-सीमा भी तय की गई है.

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