Ranchi : कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर झारखंड में बीते 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) लगाया गया था. मंगलवार एक जून की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में कुछ प्रतिबंधों के साथ सरकार ने आंशिक लॉकडाउन में बदलाव किए गए हैं. अब राज्य के 9 जिलों में 10 जून तक पूर्व की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं राज्य के अन्य 15 जिलों में छूट के साथ दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं ई-पास को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
इसे भी पढ़ें – झारखंड में 10 जून तक बढ़ा आंशिक लॉकडाउन, कुछ छूट के साथ पाबंदियां रहेंगी लागू
जानिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया है
- स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाया गया है
- अब लोगों को अपने गृह जिले के अंदर ई-पास नहीं लेना पड़ेगा. वहीं एक जिले से दूसरे जिले जाने और राज्य से बाहर जाने व अन्य राज्य से झारखंड आने के लिए ई-पास लेना अभी भी अनिवार्य होगा
- सरकार ने जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर कुछ रियायत देने का फैसला किया है
- ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिलों बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, जेवर और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी
- अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है
- सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक की खुली रहेंगी
- सभी 24 जिलों में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी
सीएम ने मांगे थे सुझाव
बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि गुरुवार यानी 3 मई सुबह 6 बजे तक थी. इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे. सुझाव में कई लोगों ने सलाह दी थी कि प्रतिबंध के साथ सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट देने की दिशा में कदम उठायें. उन्हीं सुझावों को मानते हुए मंगलवार को सीएम ने उपरोक्त फैसला लिया है.