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रिटायर्ड IAS विनोद चंद्र झा को हाईकोर्ट ने दी बेल, ACB ने किया था अरेस्ट

Ranchi: हजारीबाग जिला में सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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Ranchi: हजारीबाग जिला में सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार की सुनवाई के दौरान ACB और विनोद चंद्र झा की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. 

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. विनोद चंद्र झा ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी थी, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की, वहीं विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने बहस की.

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