Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने आज WP (PIL) 4736/201 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार, झारखंड एवं अन्य) मामले में रिम्स परिसर से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने का स्पष्ट आदेश जारी किया है. अदालत ने रिम्स प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को स्थल को अतिक्रमणमुक्त करने हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि रिम्स परिसर में स्थित सभी अतिक्रमणों तथा अवैध कब्जों को हटाया जाए. इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्थल खाली करने के लिए व्यापक सार्वजनिक घोषणा की जाए.
यदि निर्धारित समयसीमा में स्थान खाली नहीं किया जाता है, तो जिला प्रशासन एवं पुलिस बल आवश्यक बल प्रयोग कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2025 को निर्धारित है, जिसके पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
अदालत के निर्देशों के अनुसार रिम्स प्रबंधन भी सक्रिय हो गया है. सुरक्षा पदाधिकारी को पूरे रिम्स परिसर में पी.ए. सिस्टम और लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा कर अतिक्रमणकारियों को आगाह करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, संपदा पदाधिकारी को परिसर के संबंधित स्थानों पर नोटिस चिपकाने एवं प्रदर्शित कराने के आदेश दिए गए हैं.
रिम्स प्रबंधन ने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी आदेश की जानकारी भेजकर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. रिम्स परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है, और प्रशासन की तैयारियों पर विशेष नजर बनी हुई है.
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